अंकिता हत्याकांड: पिता बोले ‘मौत के बदले मौत चाहिए’, दोषियों को उम्रकैद; वकील ने कहा- सुसाइड था, मर्डर नहीं

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने 2 साल 8 महीने बाद फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 19 साल की अंकिता वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां VIP गेस्ट्स को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से इनकार करने पर उसे चीला नहर में धक्का देकर मारने का आरोप लगा। सजा के बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं है। पिता वीरेंद्र सिंह ने कहा, “मौत के बदले मौत चाहिए।” दूसरी ओर दोषियों के वकील का दावा है कि यह हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या थी, और पुलिस ने जबरन केस गढ़ा। फैसले के बाद एक बार फिर समाज में न्याय और महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है।