आरटीई नियमों में संशोधन: राज्य अब कक्षा 5वीं और 8वीं में छात्रों को कर सकेंगे फेल

आरटीई नियमों में संशोधन: राज्य अब कक्षा 5वीं और 8वीं में छात्रों को कर सकेंगे फेल


जयपुर टाइम्स 
नई दिल्ली। स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने शासित स्कूलों में कक्षा 5 वीं और 8 वीं के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है, जो उन छात्रों को फेल करने की अनुमति देती है जो साल के अंत की परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) में संशोधन के बाद, कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दोनों कक्षाओं के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है। एक गजट अधिसूचना के अनुसार नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद, यदि कोई बच्चा समय- समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे दो महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, यदि पुन: परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो बच्चे के माता- पिता का मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार की ओर से संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। चूंकि स्कूली शिक्षा एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नीति को जारी रखने का फैसला किया है।