- सरकार ने रिटर्न फाइलिंग के लिए 15 दिन की मोहलत दी
- 2020-21 का एनुअल रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं
केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत दी है। सरकार ने मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख में 15 दिनों की मोहलत दी है। अब कारोबारी मई महीने का जीएसटी रिटर्न 26 जून तक फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।
जीएसटी काउंसिल ने कोविड के कारण कई राहत दी
28 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में कोविड को देखते हुए कारोबारों को कई प्रकार की राहत दी गई हैं। CBIC ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन राहतों की जानकारी दी है। CBIC ने कहा है कि जीएसटीआर-1 के जरिए दाखिल किए जाने वाले फाइल को 26 जून 2021 तक फाइल किया जा सकता है।
अगले महीने के 11वें दिन देनी होती है जानकारी
जीएसटीआर-1 के तहत कारोबारियों को पिछले महीने की सप्लाई की जानकारी अगले महीने के 11वें दिन देनी होती है। जीएसटी के भुगतान के लिए कारोबारियों को जीएसटीआर-3बी दाखिल करना होता है। यह भुगतान अगले महीने की 20-24 तारीख के बीच करना होता है। जीएसटी काउंसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 महीने और बढ़ा 31 जुलाई 2021 कर दिया है।
