टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत कोटपा एक्ट में सख्त कार्रवाई के निर्देश

टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत कोटपा एक्ट में सख्त कार्रवाई के निर्देश

सवाई माधोपुर: प्रदेश में 26 सितम्बर से चल रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में कोटपा अधिनियम और ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम-2019 के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त श्री इकबाल खान ने अधिकारियों को चालान और जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन, और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तम्बाकू बेचने जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। सभी अधिकारियों को रोजाना एनफोर्समेंट कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए।

इस अभियान के तहत नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर भी कड़ी नजर रखने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई। बैठक में संयुक्त निदेशक राज्य तम्बाकू सेल डॉ. एसएन धौलपुरिया ने कैम्पेन की प्रगति पर प्रजेंटेशन प्रस्तुत की।