पीड़ितों को प्रतिकर: सवाई माधोपुर में 10 लाख रुपये की मंजूरी
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने बुधवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र दीक्षित ने की।
10 लाख रुपये प्रतिकर राशि स्वीकृत
बैठक में हत्या के अंतिम स्तर के दो और अंतरिम स्तर के एक प्रकरण सहित तीन मामलों पर विचार किया गया। समिति ने सर्वसम्मति से हत्या के दो मामलों में कुल 10 लाख रुपये प्रतिकर राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए।
जेल एम्पावर्ड कमेटी और अन्य बैठकें आयोजित
इस दौरान जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जेलों के निर्माण के लिए निर्धारित मानकों पर चर्चा हुई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया।
उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में गिरीश अग्रवाल (न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय), मीनाक्षी जैन (न्यायाधीश पोक्सो एक्ट), पंकज नरूका (न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण), शुभम चौधरी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर), ममता गुप्ता (पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर), और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी भी बैठक में शामिल हुए।
यह बैठक पीड़ितों को समय पर न्याय और मुआवजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।