2020-21 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत बीमित व्यक्तियों के परिवारों को 4,698.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस योजना के तहत 2,34,905 मृत्यु दावों में ये भुगतान किया गया। सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मिली जानकारी में सामने आया है कि यह रकम बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा है।
नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा ने बताया कि PMJJBY को लेकर केंद्र के वित्तीय सेवाएं विभाग ने उन्हें सूचना के अधिकार तहत यह जानकारी दी है। हालांकि, आरटीआई के तहत मुहैया कराए गए ब्योरे में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि बीमित व्यक्तियों की मृत्यु किन कारणों से हुई।
13 हजार दावे खारिज किए गए
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2020-21 में PMJJBY के तहत कुल 2,50,351 मौत के दावे प्राप्त हुए जिनमें से 13,100 दावे खारिज कर दिए गए, जबकि अन्य 2,346 दावों में भुगतान किया गया।
बीमाधारक की मृत्यु पर मिलती है 2 लाख की सहायता
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत टर्म इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें निवेश के बाद अगर व्यक्ति की किसी बीमारी या दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। यह स्कीम मई 2015 को शुरू की गई थी।
संबंधित व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए। पॉलिसी होल्डर को 330 रुपए सालाना जमा करना होते हैं। यह अमाउंट संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट से हर साल सीधे डिडक्ट हो जाएगा। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का फायदा ले सकता है।
मेडिकल जांच की जरूरत नहीं
इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। आपके बैंक खाते से प्रीमियम की रकम काटे जाने के दिन से ही आपको इसकी सुविधा मिलने लगेगी।
कहां से ले सकते हैं इसका लाभ
यह स्कीम एलआईसी के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई संचालित की जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है, कई बैंकों के इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइअप हैं।
कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम?
नॉमिनी को उस बैंक में क्लेम करना होता, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं।

