प्राथमिक शिक्षा के साथ कानूनी जागरूकता भी जरूरी: पीएलवी मुस्तफा खान  

प्राथमिक शिक्षा के साथ कानूनी जागरूकता भी जरूरी: पीएलवी मुस्तफा खान  

प्राथमिक शिक्षा के साथ कानूनी जागरूकता भी जरूरी: पीएलवी मुस्तफा खान  

अलवर। 
विधिक सेवा सप्ताह के समापन पर शनिवार को ठाकुर दुर्गपाल सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज और मानव भारती मिडिल स्कूल, अलवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।  

कार्यक्रम की शुरुआत और उद्देश्य: 
कार्यक्रम का शुभारंभ नालसा थीम सॉन्ग *'एक मुठ्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है'* के साथ किया गया। पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाना है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय से तालुका स्तर तक विधिक सेवा संस्थानों का गठन किया गया।  

कानूनी शिक्षा की आवश्यकता: 
खान ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के साथ कानूनी ज्ञान भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बचपन में ग्रहणशीलता अधिक होती है, इसलिए उन्हें कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी।  

उपस्थित प्रतिभागी और प्राधिकरण का सहयोग: 
इस अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य डॉ. ऊषा, डॉ. नेहा, और स्टॉफ सदस्य महेश शर्मा सहित बीएड की छात्राएं मौजूद रहीं। पीएलवी मुबीन खान ने मानव भारती मिडिल स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर विधिक जानकारी प्रदान की।  

सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर:  
नागरिकों की सहायता हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने टोल-फ्री नंबर *15100* और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने *9928900900* जारी किया है।  

यह शिविर बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी देने और जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।