नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने के आरोपी गिरधरपुरा निवासी भरत लाल मीणा को दोषी मानते हुवे आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने आरोपी को साढ़े 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 20 नवम्बर 2019 को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट की गई थी ,घटना को लेकर पीड़ित नाबालिग के पिता द्वारा चौथ का बरवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया । जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को दोषी मानकर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को साढ़े 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है ।