जिला और तालुका मुख्यालय पर होगी विशेष लोक अदालत, एसबीआई के प्रकरणों का होगा निस्तारण
अलवर, 5 नवम्बर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुरोध पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 18 नवंबर 2024 को राज्य के 18 जिलों में एसबीआई की विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले सहित खैरथल-तिजारा और कोटपुतली-बहरोड़ में भी जिला और तालुका मुख्यालय पर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मोहन लाल सोनी ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रो-बोनो बेंचों का गठन किया जाएगा। इन बेंचों में एसबीआई के प्री-लिटिगेशन ऋण मामलों को रखा जाएगा, जिससे बकाया मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सके।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 6 नवंबर 2024 को बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इस बैठक में प्री-लिटिगेशन से जुड़े प्रारूपों जैसे प्रार्थना पत्र और नोटिस प्रारूप पर विचार-विमर्श होगा। साथ ही, बैंकों को उनके ऋण मामलों में छूट संबंधी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक प्रकरणों में कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 18 नवंबर को निपटाए गए प्रकरणों को आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी शामिल किया जाएगा, जिससे अधिकाधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित हो सके।