पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 के तहत 21.75 लाख की सहायता राशि स्वीकृत
अलवर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर द्वारा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) योजना 2023 के तहत 21.75 लाख रुपये की अंतरिम और अंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह ने की। इस दौरान दुष्कर्म, पोक्सो और हत्या के 8 मामलों में पीड़ित बालिकाओं, महिलाओं और मृतकों के परिजनों को यह सहायता राशि प्रदान की गई।
बैठक में एसिड अटैक के एक मामले में प्रार्थना पत्र में देरी के कारण निर्णय को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया। बैठक में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।