चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को, तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित
अलवर, 14 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय सहित समस्त न्यायालयों में लंबित एवं विवाद पूर्व मामलों के निस्तारण हेतु चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की सफल तैयारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल सोनी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
सचिव सोनी ने बताया कि इस लोक अदालत में अलवर जिला न्यायक्षेत्र के साथ खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में भी राजीनामा योग्य लंबित मामलों एवं विवाद पूर्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्व न्यायालयों के मामलों के लिए राजस्व विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ पूर्व सुलहवार्ता आयोजित की गई है, ताकि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सके।
संबंधित विभागों के अधिकारियों की 13 अक्टूबर को बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर विकास न्यास, श्रम विभाग, नगर निगम, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बीएसएनएल, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस बैठक में शहरी जमाबंदी, गृहकर, यूडी टैक्स, श्रमिक शिक्षा योजना, निर्माण श्रमिक सहायता, और विद्युत विवादों से जुड़े मामलों को लोक अदालत में शामिल कर निस्तारण के निर्देश दिए गए।
बैठक में सुनीता यादव, ओ. पी. सारण, मनीष कुमार, त्रिलोक कुमार, बबली सिंह मीणा, डी. एन. पाण्डेय, मनोज कुमार, निशा लखानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव साझा किए।