झुंझुनूं उपचुनाव: प्रचार थमा, मतदान से पहले 48 घंटों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी
झुंझुनूं। झुंझुनूं विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार सोमवार शाम 6 बजे से समाप्त हो गया। आगामी 13 नवंबर को होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 11 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर मतदान के दिन 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा, और इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी।
प्रमुख दिशा-निर्देश:
- निर्वाचन के दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन नहीं होगा, न ही इसमें शामिल होने या इसे संबोधित करने की अनुमति होगी।
- चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सिनेमा, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रचार का प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा।
- जनता के मनोरंजन के लिए कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य गतिविधि, जिससे चुनाव संबंधी प्रचार हो, नहीं आयोजित की जाएगी।
- पूरे जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने या समूह में आवाजाही पर रोक रहेगी।
- हालांकि, 48 घंटे के इस प्रतिबंध काल में द्वार से द्वार संपर्क (डोर टू डोर कैंपेन) जारी रखा जा सकेगा।
निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों और दलों से अपील की है कि वे चुनावी आचार संहिता का पालन करें ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके।