पोक्सो न्यायालय ने पांच वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
पोक्सो न्यायालय ने पांच वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा, 81हजार 500 रू के अर्थदंड से किया दंडित
राकेश अग्रवाल संवाददाता
सवाई माधोपुर जिला विशेष पोक्सो न्यायालय ने पाँच वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू पुत्र हेमराज प्रजापत निवासी बगावदा को पोक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध मानकर बीस वर्ष के कठोर कारावास व 81,500/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
आरोपी को पुलिस उपाधीक्षक वृत्त ग्रामीण राकेश राजौरा ने दिनाँक 24/09/2021 को गिरफ्तार किया। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।