नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर  दुष्कर्म के आरोपी को  जिला न्यायालय पोक्सो ने माना दोषसिद्ध

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर  दुष्कर्म के आरोपी को  जिला न्यायालय पोक्सो ने माना दोषसिद्ध

 

सवाई माधोपुर जिला विशेष  पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी विमल कुमार पुत्र नानकराम बैरवा निवासी डीगो थाना लालसोट जिला दौसा को  दोषीसिद माना।
नाबालिग पीडिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद किया। 
जिला विशेष  पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को 363ipc के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड , 366ipc के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार का अर्थदंड,376(3) ipc के तहत बीस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार का अर्थदंड व 5(L) सपठित धारा 6 के तहत बीस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 19 अगस्त 2020 को वारदात को अंजाम दिया गया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी।