मध्य प्रदेश के सागर में मूकबधिर से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

मध्य प्रदेश के सागर में मूकबधिर से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
मध्य प्रदेश के सागर में मूकबधिर से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा

सागर एमपी। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के मूकबधिर के साथ छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई। ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी के अनुसार पीड़िता की मां ने मोतीनगर थाने में शिकायत की थी।न्यायालय शिकायत में बताया था कि 13 मई 2019 की सुबह करीब 10 बजे उसका बड़ा लड़का, बहू और बेटी शादी में गांव गए थे। घर पर वह और उसकी मूकबधिर बेटी थी। मूकबधिर बेटी घर के अंदर काम कर रही थी, तभी उसके देवर का लड़का जो उसी मकान में रहता है आया और बेटी को बुरी नीयत से पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले गया।

बेटी के चिल्लाने की आवाज सुन मैं पहुंची तो देखा आरोपी ने बुरी नीयत से पीड़िता को पकड़ रखा है। इसके बाद बेटी को छुड़ाया। आरोपी मौके से भाग गया। मामले में मां ने पीड़िता के साथ मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्षियों और संबंधित दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। अंतिम तर्क के दौरान न्याय दृष्टांत पेश किए गए।