जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में देवली निवासी आरोपी मनराज प्रजापत को दोषी मानते 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 66 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया ,घटना को लेकर नाबालिग के परिजनों द्वारा 12 फरवरी 2021 को चौथ का बरवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया ,जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुवे आरोपी मनराज प्रजापत को 19 फरवरी 2023 गिरफ़्तार किया था ,तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है ,पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ,मामले की सुनवाई करते हुवे विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी मनराज प्रजापत को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 66 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है ,साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है ।