प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के दिए निर्देश


अलवर। भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के निर्देशों के क्रम में 18 नव बर 2024 को होने वाली भारतीय स्टेट बैंक की विषेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत एवं 14 दिस बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला मुख्यालय के बैंकों के अधिकारीगण के साथ 6 नव बर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहन लाल सोनी की अध्यक्षता में मिटिंग का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सोनी ने बताया कि मीटिंग के दौरान बैंक ऋण खातों से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों को जल्द से जल्द एवं अधिकाधिक मामलों को स्पेशल लोक अदालत एवं आगामी राष्ट्र्रीय लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि समय रहते नोटिसों की तामील पुलिस विभाग द्वारा करवाई जा सके। इसके साथ ही समस्त बैंकों को लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं एवं अपने रिकवरी ऐजेंट के प्रयासों के माध्यम से पक्षकारान् के साथ सुलहवार्ता किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त मिटिंग के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की ओर से रोहित बुराहडिया (मैनेजर, आरबीओ उत्तरी अलवर), विकास कुमार मीणा (फील्ड ऑफिसर सेल्स), बैंक ऑफ बडौदा की ओर से अमर सिंह यादव (प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारी, रिकवरी), साक्षी शर्मा (विधि अधिकारी) उपस्थित रहे।
इसी के साथ ही सूरज कुमार (सोनाटा फाइनेंस), ओमप्रकाश शर्मा (इण्डियन ऑवरसीज बैंक), सुनील मारवाल (यूको बैंक), राजीव कुमार (एचडीएफसी बैंक), नकुल स्वरूप (इण्डियन बैंक) भी उपस्थित रहे।