हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका खारिज, इस सत्र में 100 सीटों पर ही होगा प्रवेश   संसाधनों और फैकल्टी की कमी के कारण सीटों में कटौती बरकरार

हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका खारिज, इस सत्र में 100 सीटों पर ही होगा प्रवेश   संसाधनों और फैकल्टी की कमी के कारण सीटों में कटौती बरकरार

 

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से घटाकर 100 करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसायटी कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। 

कोर्ट ने बताया कि कॉलेज के डीन ने अपील के दौरान 100 सीटों के साथ कॉलेज की स्थापना को स्वीकार कर लिया था, जिससे याचिकाकर्ता आपसी सहमति के सिद्धांत से बाध्य हो गया। 

राष्ट्रीय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने आकस्मिक निरीक्षण में संसाधनों और फैकल्टी की कमी पाई थी, जिसके बाद 4 जुलाई को सीटों की संख्या घटाई गई थी। याचिकाकर्ता ने पहले अपील और फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मांगी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।