केजरीवाल को कोर्ट से इस प्रकार लगा झटका

केजरीवाल को कोर्ट से इस प्रकार लगा झटका

जयपुर टाइम्स, नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। 

केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता भी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया है। हाल ही में, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 पन्नों का व्यापक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया गया है। 

सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला ऑपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ भी बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए हैं। 

इस घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है, और केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से राजनीतिक परिदृश्य में कई सवाल उठ रहे हैं।