सुप्रीम कोर्ट का फैसला: केजरीवाल और आतिशी को मानहानि मामले में राहत, कार्यवाही पर चार हफ्ते की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अपने अंतरिम आदेश को चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल और आतिशी पर मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के आरोप में टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने दिया समय:
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही, निचली अदालत में मामले की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
पिछला घटनाक्रम:
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर में केजरीवाल, आतिशी और अन्य की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप प्रथम दृष्टया भाजपा को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से किए गए थे।
अगली सुनवाई:
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। इस दौरान, दोनों पक्षों से अपने जवाब दाखिल करने की अपेक्षा की गई है।