सुप्रीम कोर्ट का प्रदूषण पर सख्त रुख: यूपी और हरियाणा में टीमें गठित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का प्रदूषण पर सख्त रुख: यूपी और हरियाणा में टीमें गठित करने का आदेश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एनसीआर के राज्यों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सहित एनसीआर के सभी राज्यों में पुलिस और राजस्व अधिकारियों की विशेष टीमें गठित करने का आदेश दिया है। ये टीमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी करेंगी और उल्लंघन की रिपोर्ट सीएक्यूएम (CAQM) को सौंपेंगी।  

GRAP-IV का पालन अनिवार्य:  
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि GRAP-IV के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि गठित टीमें न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी और प्रदूषण रोकथाम उपायों की नियमित रिपोर्टिंग करेंगी।  

पटाखों पर प्रतिबंध:  
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सख्ती जारी रखी है। दिल्ली और राजस्थान ने एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध की पुष्टि की है, जबकि हरियाणा ने केवल हरित पटाखों की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश ने अब तक पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं किया है।  

पराली जलाने पर नजर: 
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी पर भी जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित राज्यों को इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। GRAP-IV के तहत प्रतिबंधों को पहले ढील दी गई थी, लेकिन वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण इन्हें दोबारा लागू किया गया है।  

कोर्ट ने सभी राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण में तत्परता दिखाने और आमजन को स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है।