प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई: राहुल, सोनिया और सैम पित्रोदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप

नई दिल्ली – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज के चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज कर दी है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत ने संज्ञान तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी है।
अर्पण में बताया गया है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आरोप के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त, सुप्रमण्यम स्वामी के मामले में सोनिया और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अब इस मामले में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ MONEY LAUNDERING ACT) के तहत जमानत लेने का भी मुद्दा उठेगा। पीएमएलए के अंतर्गत जमानत प्राप्त करना अन्य आपराधिक मामलों की तरह आसान नहीं माना जाता है, जिससे आरोपियों के लिए अतिरिक्त कानूनी चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि अभियोजन पक्ष की वर्तमान शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि मामले में साक्ष्य स्पष्ट पाए जाते हैं, तो आगे की कार्रवाई कड़ी हो सकती है। साथ ही, ईडी ने शनिवार को 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी कर दी थी। यह कदम विशेष रूप से उस संपत्ति से जुड़े संदिग्ध लेन-देन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अतीत में कांग्रेस द्वारा नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित थी। एजेएल के खिलाफ नवंबर 2023 में जांच के दौरान संबंधित संपत्तियाँ जब्त की जा चुकी हैं।
इस कदम से न केवल राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मची है, बल्कि यह देश में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ईडी की सक्रिय और सख्त कार्रवाई का भी प्रतीक है। आगामी सुनवाई में आगे की कार्यवाही स्पष्ट होगी और इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी।