सचिवालय कैंटीन टेंडर विवाद पर हाईकोर्ट की रोक:

सचिवालय कैंटीन टेंडर विवाद पर हाईकोर्ट की रोक:


बिना प्रक्रिया टेंडर देने पर सख्त रुख, मुख्य सचिव समेत 3 अधिकारियों को नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय में संचालित कर्मचारी कैंटीन को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को दिए गए टेंडर पर रोक लगा दी है। यह फैसला मैसर्स अम्बरवाला फर्म की याचिका पर दिया गया, जो पहले से सचिवालय में कैंटीन चला रही थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें 2019 में 5 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन कैंटीन संघ ने गुपचुप तरीके से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नई फर्म को कार्य सौंप दिया। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल को परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया और 28 अप्रैल को जबरन कैंटीन का ताला तोड़कर उनका सामान बाहर निकाल दिया गया।

हाईकोर्ट ने पाया कि टेंडर प्रक्रिया में RTPP एक्ट की अवहेलना हुई है और ई-टेंडरिंग की पूर्वनिर्धारित शर्तें नहीं मानी गईं। कोर्ट ने नई फर्म को कैंटीन संचालन से फिलहाल रोकते हुए मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और उप सचिव से 30 मई तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दी गई है।