अलवर जिला मुख्यालय के लिए गठित मॉनिटरिंग एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सूचना का किया अवलोकन

अलवर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) संशोधित विनियम 2018 के विनियम 10 के तहत अलवर जिला मुख्यालय के लिए गठित मॉनिटरिंग एवं परामर्शदात्री समिति की गुरुवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर सचिव मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें मॉनिटरिंग एवं परामर्शदात्री समिति के सदस्य न्यायिक अधिकारी नरेश सिंह भी उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहनलाल सोनी द्वारा बताया गया कि नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के तहत इच्छुक एवं पात्र आवेदकगण अथवा अभियुक्तगण को उनके प्रकरणों में नि:शुल्क पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्तागण अथवा लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्तागण की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त योजना के अंतर्गत नियुक्त अधिवक्तागण द्वारा नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रभावी पैरवी की जा रही है अथवा नहीं, के संबंध में मॉनिटरिंग करने एवं आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी करने के क्रम में मॉनिटरिंग एवं परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान अनुसार प्रत्येक माह में 02 बार मॉनिटरिंग एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाती है। सोनी ने बताया कि उक्त क्रम में माह जनवरी, 2025 की द्वितीय बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। बैठक में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सूचना का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार नियुक्त अधिवक्तागण द्वारा नियमित रूप से प्रकरणों में पैरवी की जा रही है। कुछ प्रकरणों में निजी अधिवक्तागण के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर समिति द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।