जिला विशेष पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र किया खारिज 

सवाई माधोपुर जिला विशेष पोक्स न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी मोनू शर्मा पुत्र हुकम चंद शर्मा निवासी गंगापुर सिटी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 14 नवंबर 2022 को वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी को 7 दिसंबर 22 को गिरफ्तार किया तब न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
 पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी।