बिना अनुमति के रोड काटने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.

बिना अनुमति के रोड काटने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.


सवाई माधोपुर, 11 अप्रैल। सवाई माधोपुर जिले में कोई व्यक्ति या संगठन अपनी सुविधा के लिए जिले की सार्वजनिक सड़कों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अपनी मनमर्जी से बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये निर्मित डामर सड़क एवं सी.सी. सड़क काट देते हैं और कार्य पूर्ण होने पर सड़कों की मरम्मत किए बिना उसी हालत में छोड़ दिया जाता है जिससे सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को सड़क दुर्घटना होने की आशंका रहती है तथा सड़क की राइडिंग गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रूपनारायण बैरवा ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने नियम विरुद्ध विभागीय सार्वजनिक सड़कों को क्षतिग्रस्त/काटने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही/एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किए हैं।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियनता ने बताया कि बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक सड़क, ब्रिज, नदी और रास्ते को कोई भी व्यक्ति/संस्था द्वारा हानि पहुंचाना, तोड़ना-काटना या क्षतिग्रस्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 431 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें उल्लंघनकर्ता को जुर्माने के साथ अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि आवश्यक विभागीय रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर आवश्यक राशि जमा कराने के उपरांत ही रोड कटिंग की जावें ताकि विभागीय स्तर से क्षतिग्रस्त सड़कों का आवश्यक मरम्मत कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जा सके।