ईवीएम पर बहस: सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की मांग ठुकराई  

ईवीएम पर बहस: सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की मांग ठुकराई  


चुनाव सुधारों की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को कोर्ट ने दी तल्ख नसीहत 

नई दिल्ली। चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका डॉ. केए पॉल द्वारा दायर की गई थी।  

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से तल्ख अंदाज में पूछा, "जब आप हारते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है?" कोर्ट ने कहा कि चुनाव जीतने के समय ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते।  

याचिका में चुनाव सुधारों के तहत मतदाताओं को पैसे और शराब देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान अनियमितताओं पर रोक और व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की।  

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपका कार्यक्षेत्र अलग है और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं।