सार्वजनिक मार्गों पर पुलिस का अतिक्रमण गंभीर मानवाधिकार आयोग ने दिए अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश

राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर ने सांगानेर पुलिस थाना द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर जब्त वाहनों को खड़ा करने और बैरिकेड्स लगाने को गंभीर मामला बताया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने इस पर स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई न करने पर हैरानी जताई है।
आयोग ने डीसीपी ट्रैफिक और एएसपी को सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक मार्ग पर निर्बाध आवागमन करना उसका मौलिक अधिकार है, और पुलिस द्वारा सड़कों पर कब्जा करना गंभीर अतिक्रमण है।
खबरों के मुताबिक, बीटू बाइपास से टर्मिनल-वन की ओर जाने वाली स्लिप लेन पर सांगानेर पुलिस थाना ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने इसे चिंता का विषय मानते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की है।