यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 548 व्यक्तियों के लाइसेंस तीन माह के लिए निलम्बित
अलवर। जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) सुरेश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से 14 नवम्बर 2024 तक यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किये गये चालानों के आधार पर 548 लाइसेंस परिवहन कार्यालय द्वारा निलम्बित किए गए हैं। इन निलम्बित किये गए लाइसेंसधारियों द्वारा यातायात नियमों यथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सीट बेल्ट लगाये बिना वाहन चलाने एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के कारण संयुक्त टीम द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत तीन माह की अवधि के लिए लाइसेंस निलम्बित करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।