लोकसभा में नियम 377 के तहत्त सांसद कस्वां ने उठाया खरीफ-2021 के बीमा क्लेम का मुद्दा

लोकसभा में नियम 377 के तहत्त सांसद कस्वां ने उठाया खरीफ-2021 के बीमा क्लेम का मुद्दा


चूरू। बजट सत्र दौरान सांसद राहुल कस्वां ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत चूरू व हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा व रावतसर के खरीफ-2021 के बीमा क्लेम का मुद्दा उठाते हुए सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी सदन के साथ साझा की।

सांसद कस्वां ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2021 के बीमा क्लेम में चूरू जिले के किसानों के साथ प्रदेश सरकार की नाक के नीचे घोर अन्याय हुआ है। बीमा कम्पनी की अपील पर राज्य सरकार की STAC कमेटी ने मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में खरीफ 2021 फसल बीमा क्लेम में दोहरा मापदण्ड अपनाया है।   

संसदीय क्षेत्र के नोहर, भादरा व रावतसर के बीमा क्लेम खरीफ-21 का क्लेम जहां क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पर कृषि अधिकारीयों के हस्ताक्षर थे वहां क्रॉप कटिंग के आधार पर और अन्य जगहों पर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और सैटेलाईट आंकड़ों के अनुपात में दिया गया है। इसके उलट चूरू जिले में राज्य सरकार की STAC कमेटी ने एक तरफा फैसला लेते हुए सैटेलाईट आंकड़ों और क्रॉप कटिंग के अनुपात के आधार पर दिया गया। राज्य सरकार की STAC कमेटी के गलत फैसले के कारण संसदीय क्षेत्र के किसानों हक मारा गया है।


सांसद कस्वां ने सदन के माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि चूरू संसदीय क्षेत्र के किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्य की सरकार से संवाद कर चूरू जिले के सम्बन्ध में STAC कमेटी के निर्णय को रिव्यू करवाए। इसके साथ-साथ संसदीय क्षेत्र के नोहर, भादरा व रावतसर में जहां आनुपातिक आधार पर फसल बीमा जारी हुआ है, उस पर भी STAC कमेटी द्वारा रिव्यू कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नियमावली के अनुसार फसल बीमा जारी करवाया जाये।