'अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए' - एसपी ऑफिस मिनी सचिवालय में हुआ अपराध गोष्ठी का आयोजन
अलवर। महानिरीक्षक जयपुर रेंज द्वारा बुधवार को अपराध गोष्ठी के माध्यम से अपराधों में कमी लाने, हिस्ट्रीशीटर/अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक अलवर आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को उमेश चन्द्र दत्ता महानिरीक्षक जयपुर रेंज, जयपुर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिनी सचिवालय जिला अलवर में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अपराध गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय / ग्रामीण अलवर, जिले के समस्त वृताधिकारीगण व थानाधिकारीगण व यातायात प्रभारी उपस्थित हुए एवं कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक अलवर का निरीक्षण किया गया।
एसपी अलवर ने बताया कि अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की जाकर पैण्डिग मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने, सट्टा / जुआ करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने, ITSSO पर पैण्डेंसी के संबंध में, केस ऑफिसर स्कीम के पैडिंग प्रकरणों के संबंध में, राजपासा, एनएसए व गुण्डा एक्ट में कार्यवाही के जाने के दिशा निर्देश दिए गए। वही अपराध गोष्टी में गैंगस्टरों द्वारा फिरोती मांगने के संबंध में, साईबर एवं संगठित अपराध के संबंध में, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने, अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने, वांछित अपराधियों / स्थाई वारण्टियों की तलाश कर उन्हे अविलम्ब गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए गए।
एसपी अलवर ने बताया कि अपराध गोष्ठी में हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही, अपराधियों के महिमामंडन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया एवं कार्यालय व थाना पर आने वाले परिवादियों / पिडितों की अविलम्ब सुनवाई सुनिश्चित कर कार्यवाही करने, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने, समाज के कमजोर वर्गों / महिलाओं / बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही कर शीघ्र न्याय दिलवाने हेतु निर्देश दिये गये।
गोष्ठी के दौरान सोशल मीडिया हैन्डलस् (ट्यूटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि) पर सक्रिय अपराधी, गैगस्टर, असामाजिक तत्व एवं हिस्ट्रीशीटर पर निगरानी एवं उनके फॉलोवर्स पर विधिक कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।