राजस्थान में भर्ती नियमों में बदलाव: PHED और आयुष विभाग में नए प्रावधान

राजस्थान में भर्ती नियमों में बदलाव: PHED और आयुष विभाग में नए प्रावधान

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी भर्तियों और सेवा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। 

PHED में अनुभव की अनिवार्यता खत्म 
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में सीनियर लैब असिस्टेंट के पद पर अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब 25% पद सीधी भर्ती और 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि पहले यह अनुपात 50-50 था। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। 

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की भर्ती अब RPSC से 
आयुष विभाग के तहत आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के माध्यम से की जाएगी। यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए लिया गया है। 

NTT शिक्षकों के लिए नया कैडर 
शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन करते हुए NTT (पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक) शिक्षकों का नया कैडर जोड़ा गया है। इन पदों पर 100% सीधी भर्ती होगी। NTT शिक्षकों को 5 साल का अनुभव होने के बाद ग्रेड-2 और ग्रेड-1 में पदोन्नति दी जाएगी। 

संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ
संविदा कर्मचारियों को अब 1 जनवरी और 1 जुलाई को राज्य कर्मचारियों की तरह वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह संविदा सेवा नियम-2022 के तहत लागू किया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की सैलरी में नियुक्ति के एक साल बाद से ही वृद्धि शुरू होगी। 

सरकार का उद्देश्य
इन बदलावों से भर्ती प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और संविदा कर्मचारियों की स्थिति सुधारने की उम्मीद है।