पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित

पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित


सवाई माधोपुर, 4 अप्रैल। पशुपालन विभाग द्वारा पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि बैठक में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड हरियाणा द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ सोसायटी एण्ड बाइलॉज ऑफ रिसाईकिल की अनुपालना में चर्चा, जिला पशु क्रूरता एक्ट 1960 के तहत दर्ज मामले, बध से बचाए गए पशुओं के संबंध में चर्चा की गई। वहीं गौवंशी पशुओं का राज्य से बाहर निर्यात न हो तथा पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ विद्युत चलित बिजली के तारों का प्रयोग नहीं किया जाए।
इस दौरान लम्पी रोग से ग्रसित गौवंश की मृत्यु पर पशुपालक को दी जाने वाले मुआवजा राशि, नुकीले बिट्स की बिक्री निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने क्योंकि इन नुकीले बिट्स के उपयोग से जानवरों को अनावश्यक दर्द एवं पीड़ा पहुंचती है। पशुओं के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के निर्देश भी जिला परिहवन अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को दिए हैं। चूहों को पकड़ने में ग्लू ट्रेप का प्रयोग न हो और गर्मी के मौसम को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य भार ढोहने वाले पशुओं जैसे गधों, घोड़ों, खच्चर, ऊंट, बैल इत्यादि का प्रयोग भार ढोहने के लिए न हो।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, एसडीएम कपिल शर्मा, पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक भगवान लाल गुप्ता, डॉ. ज्योति गुप्ता, पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य राजेश गोयल आदि उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन:- 4 पीआरओं 1 बैठक को सम्बोधित अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी।