मुंबई 2006 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस: सभी 12 आरोपी हाईकोर्ट से बरी, 19 साल बाद आया फैसला

मुंबई 2006 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस: सभी 12 आरोपी हाईकोर्ट से बरी, 19 साल बाद आया फैसला
मुंबई 2006 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस: सभी 12 आरोपी हाईकोर्ट से बरी, 19 साल बाद आया फैसला

मुंबई हाईकोर्ट ने 2006 के चर्चित लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर दोष सिद्ध करने में विफल रहा। कोर्ट की डबल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि इन आरोपियों ने अपराध किया है।

यह मामला 11 जुलाई 2006 की शाम का है, जब मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन पर सात लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कोच में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी और 824 से अधिक लोग घायल हुए थे। धमाकों के लिए आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बने विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई थी। मामले में गिरफ्तार 12 भारतीय आरोपियों को अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य केस में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

यह फैसला 19 वर्षों की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आया है, जिसने देशभर में बहस और आक्रोश को फिर से जन्म दिया है।