Beneficiaries will be eligible for ten government schemes in inflation relief camps
सवाई माधोपुर, 17 अप्रैल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविर, प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के बचत, राहत, बढ़त बजट का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई राहत शिविर के साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान व प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के लिए 10 योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी ताकि शिविरों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं के पात्र अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभांवित किया जा सकें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का आयोजन ऑनलाईन होगा, जिस कारण किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी पंजीकरण करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को उनके अधिकारों तथा राज्य सरकार की जन-हितैषी योजनाओं की पात्रता एवं लाभ आदि की पूरी जानकारी देना, उन्हें जागरूक कर सशक्त बनाना है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा के क्रम में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर “गारंटी कार्ड” और स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिला कलक्टर ने बैठक में कहा कि इन शिविरों के संबंध में विस्तार से जानकारी एवं चर्चा मंगलवार को वीसी के माध्यम से की जाएगी जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों के सफल आयोजन के संबंध में उन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत कैंप आयोजित में राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जन हितैषी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in वेबसाइट देखें। दस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना,
2. निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह),
3. निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2,000 यूनिट प्रतिमाह),
4. अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना,
5. महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस),
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस),
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह)
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना,
9. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (25 लाख रुपये का बीमा),
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (10 लाख रुपये का बीमा)
राहत कैम्प के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना:- बिल पर अंकित नंबर/कनेक्शन नंबर
गैस सिलेंडर योजना:- गैस कनेक्शन नंबर एवं एजेंसी का नाम
महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड नंबर अन्य योजनाएं:- जन आधार नंबर
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला रसद अधिकारी हर्षित वर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सीताराम मीना, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग सतीश अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन:- 17 पीआरओं 1 बैठक को सम्बोधित करते जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला।