अप्रधान खनिज लीज धारकों के लिए बड़ी राहत, लीज अवधि वृद्धि के अधिकार स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित
जयपुर, 28 अक्टूबर। राज्य सरकार ने अप्रधान खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए लीज अवधि में वृद्धि के अधिकार संबंधित खनिज अभियंता और सहायक अभियंता को सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में यह बड़ा निर्णय लिया है, जिससे हजारों खनिज लीज धारकों को लाभ मिलेगा और समय व धन की भी बचत होगी।
प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अब तक लीज अवधि बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर आवेदन करना होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर खनिज अभियंता या सहायक अभियंता के स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी। इससे लीज धारकों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
सरकार ने माइनर मिनरल्स के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देते हुए एक हेक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी के लिए बिड राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी है, जिससे स्थानीय और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग खनिज क्षेत्र में भाग ले सकें।
इसके अतिरिक्त, माइनर मिनरल्स की लीज अवधि बढ़ाने के लिए प्रीमियम राशि अब अधिकतम पांच किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। यह निर्णय अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।