शिक्षा विभाग-प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप FIR दर्ज
भीलवाड़ा/ जिले के सुवाणा ब्लॉक में स्थित विवेकानंद मॉडल स्कूल एक शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी पुलिस थाने में दर्ज कराई है।
शहर के बाबा धाम स्थित श्याम नगर में रहने वाली तथा सुवाणा ब्लॉक में स्थित विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका अंजू जोशी ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि विद्यालय का प्रिंसिपल असलम मोहम्मद डायर को मेरे पारिवारिक विवाद की जानकारी भली-भांति होने पर उसका लाभ उठाने की वर्कर्स कोशिश उनके द्वारा की जाती रही है प्रिंसिपल डायर स्कूल समय के पश्चात जबरदस्ती मुझे स्कूल में रोकने की कोशिश करते हैं जबकि अन्य सभी स्टाफ चला जाता है तथा मुझे अपने कक्ष में बुलाते हैं बिना कारण ही अन्य स्टाफ के समक्ष मुझे बेशक करने की कोशिश करते हैं मुझ से संबंधित पत्राचार मेरे तक नहीं पहुंचाते हैं प्राचार्य आश्रम मोहम्मद डायर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करते हैं कि मैं उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर उनकी अनैतिक मांगों को स्वीकार कर लो शिक्षिका ने रिपोर्ट में बताया कि प्रिंसिपल की इन हरकतों से उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है रिपोर्ट में उसने अविलंब उचित कार्रवाई करो को सुरक्षित जीवन सुरक्षित करने की दिशा में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
सदर थाना पुलिस ने ने शिक्षिका की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 354a A 354D के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।
कानूनी एक्सपर्ट के अनुसार
धारा 342 के तहत गलत तरीके से बंधक बनाता है तो 1 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है।
धारा 345A के तहत सेक्सुअल हरासमेंट अर्थात यौन उत्पीड़न करना इसके तहत आरोप सिद्ध होने पर 3 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है ।
धारा 354 D के तहत कोई भी पुरुष किसी महिला का उसके मना करने के बावजूद उसका बार-बार पीछा करना उनसे संपर्क करना यह संपर्क साधे की कोशिश करना होता है इसमें दोषी सिद्ध होने पर 3 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है
इनकी जुबानी
परिवादी शिक्षिका अंजू जोशी ने थाने में एक रिपोर्ट सुवाणा में स्थित विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद असलम डायर के खिलाफ इसमें परेशान करने और उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं इस पर धारा 342 3544 354D के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है आज पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं .।
जगदीश प्रसाद मीणा (CI)
थाना प्रभारी
थाना सदर भीलवाड़ा