हथियारों को रखने व प्रदर्शित करने पर रहेगा प्रतिबंध

हथियारों को रखने व प्रदर्शित करने पर रहेगा प्रतिबंध


जयपुर टाइम्स 
झुंझुनूं। उपचुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने तक जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, तेज धारदार व कुन्द हथियारों को रखने व प्रदर्शित करने व प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अन्तर्गत दिशा निर्देश जारी किए हैं।  जिले के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल बन्दूक, बी.एल.गन. एम.एल. गन, तमन्चा आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्फी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि व अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतित देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध झुन्झुनू जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुन्झुनू जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे, उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों व राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यरत है पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्धे, अपंग व असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गई लाठी केवल लाठी रखने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह कि यदि किसी के पास उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार देखा गया या पाया गया तो उसके हथियार को जब्त सरकार किया जाकर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 24 नवंबर को रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।