जिला स्तर से ईसी प्राप्त लीज-क्वारी लाइसेंस धारक अविलंब अपलोड करें फार्म 2: प्रमुख सचिव माइंस रविकान्त
जयपुर, 14 नवंबर। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त माइनर मिनरल लीज और क्वारी लाइसेंस धारक परिवेश पोर्टल पर अविलंब फार्म 2 अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रयासों से तीन सप्ताह की राहत प्रदान की है, जिसका लाभ उठाते हुए खानधारकों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
रविकान्त ने निर्देश दिए कि विभाग के फील्ड अधिकारी माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ 15 नवंबर को बैठक कर खानधारकों को फार्म 2 अपलोड करवाने में सहायता और मार्गदर्शन दें। उन्होंने कहा कि फार्म 2 अपलोड नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि तीन सप्ताह की समय सीमा के बाद और कोई राहत नहीं मिलेगी।
वर्तमान में राज्य में 23978 खान लीज और क्वारी लाइसेंस धारकों में से 21734 को फार्म 2 अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से अब तक 11687 ने फार्म 2 अपलोड कर लिया है। जोधपुर और बालेसर में सर्वाधिक संख्या में लाइसेंस धारक बकाया हैं। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।