आपदा अनुदान राशि पीएमएफबीवाई में समायोजित का हटाएं प्रावधान

आपदा अनुदान राशि पीएमएफबीवाई में समायोजित का हटाएं प्रावधान


चूरू। भारतीय किसान संघ राजस्थान के आह्वान पर गुरुवार को संघ की जिला शाखा की ओर से आपदा अनुदान राशि पीएमएफबीवाई में समायोजित करने का प्रावधान हटाएं जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा।
भारतीय किसान संघ चूरू के जिला अध्यक्ष मुकेश रामपुरा के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन डिवीजन द्वारा आपदा प्रबंधन की संशोधित अधिसूचना में आपदा अनुदान राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। जिससे किसानों को अपने हिस्से का बीमा प्रीमियम भुगतान कर फसल बीमा लेने व बीमा दावा स्वीकृत होने पर आपदा अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसान प्राकृतिक आपदा से हुए फसल खराबे का आंशिक रूप से दिया जानेवाला भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक रूप से लागू की गई बीमा योजना है। आपदा अनुदान तहसील क्षेत्र में फसलों में33प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर किसानों को न्यूनतम सहायता के रूप में उपलब्ध करवाया जाता हैं। 
किसान संघ ने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समायोजित करने का प्रावधान हटाकर पूर्ववर्त रखने की मांग की है। ताकि किसानों को राहत मिले। ज्ञापन देने वालों में श्रीचंद सिद्ध, रामलाल कस्वां, गोविंद गौड़, भरत शर्मा, महेन्द्र शेखावत, रामकुमार सिंह, पेमाराम, चुन्नीलाल, देवीलाल जोशी, मणीशंकर शर्मा, बाबूलाल, गंगाधर, लक्ष्मण सिंह, करणीसिंह, महावीर प्रसाद व हेमंत शर्मा आदि शामिल थे। इस अवसर पर संघ की जिला बैठक संकल्प भवन में आयोजित हुई। बैठक में संघ के प्रतिनिधियों ने हर खेत को सिंचाई का मिले पानी के लिए मरुस्थल को नदी परियोजनाओं से जोड़ने को लेकर चल रहे आन्दोलन और जनजागरण की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी कार्य योजना पर विचार मंथन किया गया।