राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, नालसा की योजनाओं की दी जानकारी
अलवर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के निर्देशानुसार श्री आदिनाथ जैन बी.एड. कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला न्यायाधीश मोहनलाल सोनी ने नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालसा की स्थापना समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
सोनी ने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही, उन्होंने विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत 5 दिसंबर 1995 को नालसा की स्थापना की जानकारी दी, जिसके तहत कमजोर वर्गों जैसे महिला, बच्चे, वृद्ध, अनुसूचित जाति-जनजाति, और कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
शिविर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल संरक्षण अधिनियम 2000, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, और नकल विरोधी कानून पर भी चर्चा की गई। सोनी ने उपस्थित विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई और बताया कि बाल विवाह में संलिप्त सभी व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 9928900900 की जानकारी भी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी मुस्तफा खान ने संविधान के 42वें संशोधन के तहत 39ए अनुच्छेद की जानकारी दी, जो राज्य और केंद्र सरकारों को न्याय प्रक्रिया का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाने का दायित्व सौंपता है। शिविर में मंच संचालन सुनीता आचार्य ने किया और प्रधानाचार्या सोनी ने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया।