लापता राहुल पाराशर की तलाश के लिए हाई कोर्ट में याचिका: परिजनों का आरोप- किसी ने कैद किया, पुलिस की देरी से अनहोनी

लापता राहुल पाराशर की तलाश के लिए हाई कोर्ट में याचिका: परिजनों का आरोप- किसी ने कैद किया, पुलिस की देरी से अनहोनी



जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके से नाहरगढ़ के चरण मंदिर घूमने निकले राहुल पाराशर और उनके छोटे भाई आशीष पाराशर में से आशीष का शव पहाड़ियों पर मिला है, लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस बड़े भाई राहुल को नहीं खोज पाई है। अब मामला राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।

राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि राहुल किसी की कैद में हो सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाई और समय पर खोजबीन नहीं की, जिससे अनहोनी घटित हो गई।

राहुल 1 सितंबर को अपने छोटे भाई आशीष के साथ नाहरगढ़ की पहाड़ियों से चरण मंदिर के लिए निकला था। अगले दिन आशीष का शव पहाड़ियों में मिला, लेकिन राहुल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने हेलिकॉप्टर से भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

परिजनों का कहना है कि तीन थानों की पुलिस क्षेत्राधिकार के विवाद में उलझी रही, जिससे खोज में देरी हुई। इस याचिका में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी, मानव तस्करी विरोधी, जयपुर उत्तर के पुलिस उपायुक्त और शास्त्री नगर के एसएचओ को पक्षकार बनाया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ करेगी।