जयपुर बम धमाके केस: 17 साल बाद इंसाफ, 4 आतंकियों को उम्रकैद; कोर्ट में हंसते रहे दोषी, 71 निर्दोषों की गई थी जान

जयपुर बम धमाके केस: 17 साल बाद इंसाफ, 4 आतंकियों को उम्रकैद; कोर्ट में हंसते रहे दोषी, 71 निर्दोषों की गई थी जान

जयपुर में 2008 के सीरियल बम धमाकों के मामले में स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को चार आतंकियों—सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद—को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत और 185 लोग घायल हुए थे। दोषियों को कोर्ट ने 4 अप्रैल को ही दोषी ठहराया था। खास बात ये रही कि जब कोर्ट ने सजा सुनाई, तब ये आतंकी अफसोस जताने की बजाय हंसते हुए नजर आए, जिससे पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ गई। 

13 मई 2008 को जयपुर के अलग-अलग इलाकों में 8 बम धमाके हुए थे। नौवां बम चांदपोल बाजार में मिला था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में 600 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा कि इन आतंकियों ने देश की शांति भंग करने की साजिश रची थी। 

17 साल बाद आए इस फैसले से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन दोषियों का बेहयाई से हंसना एक बार फिर सवाल खड़े करता है—क्या सिर्फ उम्रकैद ही काफी है?