विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी  को दोषी मानते हुवे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी  को दोषी मानते हुवे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा


सवाई माधोपुर-विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी कुनकटा कला निवासी धनसिंह मीणा को दोषी मानते हुवे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी 22 जून 2020 की रात्रि को नाबालिग के घर मे घुस गया और नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया । घटना को लेकर नाबालिग के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ गंगापुरसिटी सदर थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया गया । मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया । जिस पर मामले की सुनवाई करते हुवे न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुवे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही न्यायालय ने आरोपी को कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है ।