लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित: बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को मिलेगी मजबूती

लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित: बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन को सशक्त बनाना और ग्राहकों की सुविधा व निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक में प्रस्तावित 19 संशोधनों के महत्व को रेखांकित किया।  

प्रमुख प्रावधान
- खाताधारक अब अपने बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं।  
- सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों सहित अन्य निदेशकों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।  
- बैंक अब अपनी रिपोर्ट हर शुक्रवार के बजाय हर पखवाड़े के अंतिम दिन रिजर्व बैंक को सौंपेंगे।  
- केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति दी गई।  

वित्त मंत्री का बयान: 
वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से जमाकर्ताओं और निवेशकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। निजी बैंकों की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा और सहकारी बैंकों की संरचना को मजबूत बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक रिजर्व बैंक को बैंकों से रिपोर्टिंग में अधिक स्थिरता प्रदान करेगा।  

इस विधेयक के जरिए बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और पारदर्शिता के मानकों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी।