शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, ये चीजे स्कूल में ले जाना होगा प्रतिबंधित

शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, ये चीजे स्कूल में ले जाना होगा प्रतिबंधित

जयपुर। उदयपुर के एक स्कूल में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए स्कूलों में स्टूडेंट्स द्वारा धारदार हथियार, चाकू, कैंची और अन्य नुकीली वस्तुएं लाने पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में शनिवार को शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि स्कूल में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार, टीचर्स अब रैंडमली स्टूडेंट्स के बैग की चेकिंग करेंगे और उनके पास से किसी भी तरह की नुकीली या हानिकारक वस्तु मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, स्टूडेंट्स को प्रार्थना सभा में और क्लासरूम में बार-बार इस गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर भी सार्वजनिक सूचना लगाई जाएगी, ताकि सभी को इस नए नियम की जानकारी हो।

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाव के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल टीचर्स बल्कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बैग की रैंडम चेकिंग करनी चाहिए और उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों के व्यवहार में कोई अचानक परिवर्तन दिखे, तो तुरंत उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए और पेरेंट्स को भी सूचित करना चाहिए।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गाइडलाइन को लागू करना सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है। अगर कोई स्टूडेंट लापरवाही बरतता है, तो पहले टीचर्स उसके पेरेंट्स को सूचित करेंगे। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं होता है, तो उस स्टूडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

इस गाइडलाइन का उद्देश्य स्कूलों में हिंसा की किसी भी संभावना को खत्म करना और स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है।